अमेरिका में काम कर रही न्यू इंग्लैंड ब्रूईंग कंपनी ने अपने एक ब्रांड ने न सिर्फ महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है बल्कि उन्हें इस उत्पाद का ब्रांड एंबेस्डर बनाया है। बियर के इस ब्रांड का नाम गांधी-बोट रखा गया है और इस उत्पाद को दुनियाभर में तेजी से लोकप्रियता मिल रही है। कंपनी के इस रूख के खिलाफ एक भारतीय वकील ने एक याचिका दायर कर इस पर कडा एतराज जताया है।
बता दे कि इंग्लैंड की एक बियर निर्माता कंपनी जो कि अमेरिका में काम कर ही है उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि अमेरिका के काफी शहरों में रह रहे भारतीयों ने इसका कडा विरोध किया है और कहा है कि कंपनी अपने इस कदम के लिए क्षमा मांगे। गांधी बोट नाम की बियर तीन वैरायटी के साथ बाजार में उपलब्ध है। यह सुगंधयुक्त और पूरी तरह से वेजिटेरियन उत्पादों से ही बनी है। गांधी बोट आत्म शुद्धि के साथ साथ सत्य और प्रेम की तलाश के लिए एक आदर्श उत्पाद है। एस जनार्दन नामक व्यक्ति ने हैदराबाद की नामपाली कोर्ट में इस मामले के खिलाफ याचिका दायर की है। जनार्दन का कहना है कि एक बियर कंपनी का यह कदम निंदनीय और दंडनीय है। भारतीय कानून के मुताबिक यह मामला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान कानून,1971 और आईपीसी की धारा 124- ए के तहत आता है। जनार्दन महात्मा गांधी के अपमान पर काफी खफा हैं।
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अमेरिका
में काम कर रही न्यू इंग्लैंड ब्रूईंग कंपनी ने अपने एक ब्रांड ने न सिर्फ
महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है बल्कि उन्हें इस उत्पाद का
ब्रांड एंबेस्डर बनाया है। बियर के इस ब्रांड का नाम गांधी-बोट रखा गया है
और इस उत्पाद को दुनियाभर में तेजी से लोकप्रियता मिल रही है। कंपनी के इस
रूख के खिलाफ एक भारतीय वकील ने एक याचिका दायर कर इस पर कडा एतराज जताया
है।
बता दे कि इंग्लैंड की एक बियर निर्माता कंपनी जो कि अमेरिका में काम कर ही है उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि अमेरिका के काफी शहरों में रह रहे भारतीयों ने इसका कडा विरोध किया है और कहा है कि कंपनी अपने इस कदम के लिए क्षमा मांगे। गांधी बोट नाम की बियर तीन वैरायटी के साथ बाजार में उपलब्ध है। यह सुगंधयुक्त और पूरी तरह से वेजिटेरियन उत्पादों से ही बनी है। गांधी बोट आत्म शुद्धि के साथ साथ सत्य और प्रेम की तलाश के लिए एक आदर्श उत्पाद है। एस जनार्दन नामक व्यक्ति ने हैदराबाद की नामपाली कोर्ट में इस मामले के खिलाफ याचिका दायर की है। जनार्दन का कहना है कि एक बियर कंपनी का यह कदम निंदनीय और दंडनीय है। भारतीय कानून के मुताबिक यह मामला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान कानून,1971 और आईपीसी की धारा 124- ए के तहत आता है। जनार्दन महात्मा गांधी के अपमान पर काफी खफा हैं। - See more at: http://www.khaskhabar.com/picture-news/news-indian-advocate-files-petition-against-us-based-gandhi-bot-beer-1-24877.html#sthash.CAtBcUh5.dpuf
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